फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए पत्नी को भरण पोषण के लिए हर माह 5 हजार रुपए अदा करने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट व्यय की राशि भी चुकानी होगी। आमतौर पर भरण पोषण के मामले में पति को पत्नी को राशि अदा करनी पड़ती है, लेकिन संभवत: यह पहली बार है कि पति को हर महीने 5 हजार रुपए अदा करने का फैसला हुआ है।
मामला उज्जैन में रहने वाले अमन (23) का है। उन्होंने पत्नी के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए फैमिली कोर्ट की शरण ली थी। उनकी तरफ से अभिभाषक मनीष झरोले ने कोर्ट में पैरवी की। वर्ष 2020 में अमन की पहचान युवती से हुई। प्रेम होने पर दोनों ने साल 2021 में आर्य समाज मंदिर में शादी की और इंदौर में किराए से मकान लेकर रहने लगे।
अमन का आरोप है कि पत्नी और उसके परिवार के लोग प्रताड़ित करते थे। परेशान होकर वह शादी के करीब दो महीने बाद ही पत्नी को छोड़कर माता-पिता के पास चला गया। इस बीच पत्नी ने उसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज करा दी।अमन पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता था। इस बीच पत्नी ने उस पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। अमन ने कोर्ट में बताया कि वह 12वीं पास है और पत्नी के कारण आगे पढ़ नहीं पाया, उसकी पत्नी ग्रेजुएट है और ब्यूटी पार्लर का संचालन करती है।
गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के दौरान पत्नी ने पुलिस को इसकी जानकारी भी दी थी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पत्नी को भरण-पोषण की राशि अदा करने के निर्देश जारी कर दिए।