टनकपुर: अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे कार्रवाई करने जा रहा है। टनकपुर में 21 मार्च को रेलवे स्टेशन परिसर में अतिक्रमण हटाया जाएगा। रेलवे ने कुछ समय पहले पांच लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था। तय अवधि में अतिक्रमण नहीं हटने पर अब रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया है।
इज्जतनगर बरेली रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन परिसर में पांच लोगों की ओर से अतिक्रमण किया गया है। यह मामला राज्य संपदा अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन पीपीई एक्ट 1971 के तहत विचाराधीन था। यह भूमि भू राजस्व अभिलेख खतौनी मोहल्ला टनकपुर रेलवे के नाम दर्ज है।
उन्होंने बताया कि राज्य संपदा अधिकारी न्यायालय ने 29 फरवरी को 15 दिन के भीतर रेलवे भूमि से अतिक्रतमण हटाने का आदेश पारित किया था। उन्होंने बताया कि 21 मार्च को पांच स्थानों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
सोमवार को रेलवे के सीनियर सेक्शन अधिकारी पीलीभीत नेहरू लाल मीणा के नेतृत्व में रेलवे के कर्मचारियों ने डुगडुगी से अतिक्रमण स्वयं हटाने के निर्देश दिए। कहा था कि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो रेलवे प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण हटाएगा।
वहीं वार्ड नंबर तीन व चार के निवासियों ने कैंप कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर रेलवे प्रशासन पर उनके साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। कहा कि रेलवे प्रशासन जिसे अतिक्रमण की भूमि बता रहा है उस स्थान पर वह लोग 40 साल से भी अधिक समय से रह रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 1960 में हुई बंदोबस्ती के समय यूपी सरकार द्वारा रेलवे प्रशासन को 60 बीघा तीन बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी। वर्तमान में रेलवे उक्त भूमि को 400 बीघा बता रहा है। उन्होंने रेलवे प्रशासन पर उनका उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए न्याय दिलाने की मांग की है।